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नाले से सभी अतिक्रमण हटाओ

एक बार फिर कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया। बारिश ने अमानीशाह नाले में अतिक्रमणों के कारण खासा कहर मचाया था। अब एक समाज सेवी की याचिका पर कोर्ट ने अमानीशाह में हुए सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एन के जैन ने पी एन मैंदोला की याचिका पर जेडीए को तीन सप्ताह में छोटे-बड़े सभी अतिक्रमण चिन्हित कर, हटाने के आदेश दिए। जेडीए की खातेदारी जमीन की दलील पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि नाला और उसके बहाव क्षेत्र में कोई जमीन खातेदारी की हो ही नहीं सकती। कोर्ट ने आदेशों की पालना के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए एक नोडल एजेंसी के गठन के भी आदेश दिए। जिसमें सीएस, जेडीसी, पुलिस कमिश्नर और निगम सीईओ सहित अन्य विभागों के अधिकारी होंगे।


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