हाईकोर्ट ने अमानीशाह नाला अतिक्रमण मामले में जेडीए और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। नाले पर पट्टे जारी करने वाले जेडीए और निगम के दोषी अधिकारियों की लिस्ट कोर्ट में पेश नहीं करने पर भी अदालत ने गहरी नाराजगी जताई। जेडीसी कुलदीप रांका और निगम सीईओ जगरूप यादव ने कोर्ट को बताया कि नाला क्षेत्र से अभी तक 170 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं और 54 अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। निगम सीईओ ने कहा कि करीब एक हजार अतिक्रमियों को नोटिस देने का काम गुरुवार से शुरू कर दिया जाएगा। नाले की जमीन पर बने पेट्रोल पंप को नहीं हटाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई।