भंवरी देवी प्रकरण में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी शहाबुद्दीन की अंतरिम जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। हालांकि उसे 26 अप्रेल को बेटे की शादी में शरीक होने के लिए कोर्ट ने 3 घंटे का समय दिया है। बुधवार को अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने कहा शहाबुद्दीन की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए शहाबुद्दीन को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 3 घंटे का समय पर्याप्त रहेगा। वे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विवाह स्थल पर मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान उन्हें पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा। इससे पहले सरकारी वकील ने शहाबुद्दीन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में कहा कि उसके बेटे का विवाह कल ही है ऎसे में एक माह तक अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं होगा। शहाबुद्दीन पर गंभीर आरोपी ऎसे में उसे अंतरिम जमानत दिया जाना ठीक नहीं है।
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