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अतिक्रमण हटाए जाएं

रामगढ अतिक्रमण के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे कैचमेंट एरिया से सभी अतिक्रमण हटा ले। साथ ही अदालत ने सरकार को कहा कि प्रदेश भर में जहां पर भी भूमि आवंटन हुआ तो उसे निरस्त कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी अपनी क्षेत्र में मॉनिटरिंग जारी रखे। सरकार ने अदालत की आदेश की पालना रिपोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में पेश करें। यह आदेश न्यायाधीश एमएन भंडारी ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका की सुनवाई में दिए। गौरतलब है पूर्व में अदालत ने इस मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया जाना तय किया था, लेकिन उस राज्य सरकार की ओर से मामले की सुनवाई खंडपीठ को भेजने का आग्रह किया। अदालत ने मामला मुख्य न्यायाधीश को भिजवा दिया था, लेकिन उन्होंने इसे फिर से न्यायाधीश एमएन भंडारी के पास भिजवा दिया।


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