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मदेरणा को नहीं मिली छूट

अदालत में महीपाल मदेरणा के अधिवक्ता ने मदेरणा के कमर दर्द के चलते आगामी पेशियों पर हाजिरी माफी देने का आवेदन किया। जिस पर अदालत ने हाजिरी माफी देने से इनकार कर दिया, लेकिन जेल प्रशासन को मदेरणा के आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले की सुनवाई में सामने आया है कि पूर्व मंत्री महीपाल मदेरणा ने शहाबुद्दीन के मार्फत 9 अगस्त को भंवरी के लिए 10 लाख रुपए और चालीस लाख का चैक समझौता पत्र के साथ भेजा था। लेकिन भंवरी ने समझौते से इनकार कर दिया और पैसे वापिस भिजवा दिए। इस पर महीपाल मदेरणा ने सहीराम से किसी तरह भंवरी के मामले को हमेशा के लिए निपटा देने के आदेश दिए। यह कहना था सीबीआई की ओर से अभियोजन पक्ष का जो शनिवार को अजा-जजा मामलों की विशेष अदालत में एएनएम भंवरी के अपहरण व हत्या के षडय़ंत्र मामले में चार्ज बहस में शिरकत कर रहे थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप सक्सेना की अदालत में सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एसएस यादव तथा विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने कहा कि इससे बाद में सहीराम, सोहनलाल व शहाबुद्दीन भंवरी को ठिकाने लगाने की विभिन्न योजनाएं तैयार करने लगे। इस बीच सहीराम ने मदेरणा को बताया कि लूणी विधायक मलखान सिंह की बहन इन्द्रा व सोहनलाल भी इसी काम में लगे हुए हैं। बहस अधूरी रही तथा अगली सुनवाई की तारीख 8 जून मुकर्रर की गई।


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