90 ए पर कार्रवाई तेज
कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग की कार्यवाही के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए में संशोधन विधेयक विधि विभाग से अनुमोदित होकर मंत्रिमण्डल सचिवालय पहुंच गया है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास जी.एस.संधु ने बताया कि यह विधेयक मंत्रिमण्डल में सर्कुलेशन के माध्यम से पारित कराया जाएगा, ताकि विधानसभा के 26 मार्च से शुरू बजट सत्र के दूसरे चरण में इस विधेयक को शीघ्र पेश किया जा सके। संधु ने बताया कि अधिनियम के विधानसभा से पारित होते हुए प्रक्रिया संबंधी नियम भी जल्द लागू हो सके, इसके लिए नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि, राज्य मंत्रिमण्डल की फरवरी के प्रथम सप्ताह में हुई बैठक में 90 बी खत्म कर संशोधित 90 ए की धारा लागू करने का निर्णय किया गया था लेकिन पुरानी कॉलोनियों का नियमन भी 90 ए के तहत ही करने का प्रावधान बाद में जोड़ने के कारण संबंधित पत्रावली नगरीय विकास विभाग व विधि विभाग के बीच अटकी हुई थी।
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