जयपुर, 4 नवंबर। विधिक माप विज्ञान की टीम जयपुर ने सोमवार को वल्र्ड ट्रेड पार्क में स्थित मैसर्स सिनेपोलिस इंडिया का औचक निरीक्षण किया जहां पर भारी अनियमितता पाए जाने पर फर्म के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत ठोस कार्यवाही की गई।
टीम जब वल्र्ड ट्रेड पार्क में निरीक्षण करने पहुंची तो पाया कि फर्म द्वारा सिनेपोलिस -पॉपकॉर्न को स्मॉल मीडियम एवं लार्ज के हिसाब से विक्रय एवं फर्म के बिलों पर इसी साइज के अनुसार वितरण पाया गया जबकि स्माल मीडियम एवं लाज कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है जबकि पॉपकॉर्न को वजन के रूप में बेचा जाना चाहिए इसके लिए डिजिटल तराजू उपलब्ध होना चाहिए! विधिक माप विज्ञान टीम को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 द्वारा जारी निर्धारित नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन पाए जाने पर फर्म के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की गई!
धर्म कांटे पर अनियमितता पाए जाने पर किया जब्त
टीम ने टोंक रोड स्थित मैसर्स शर्मा वैज्ञानिक धर्म कांटे का भी निरीक्षण किया जहां पर टीम को पाया गया कि धर्म कांटे द्वारा निर्माता क्लास एवं सीरियल नंबर जो डिस्प्ले किए जाते हैं वह डिस्प्ले नहीं किए जा रहे थे इस पर टीम द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना नहीं करने पर धर्म कांटे को जब्त करते हुए बिना सत्यापन के व्यवसायिक उपयोग में नहीं लेने के लिए पाबंद किया गया।
टीम जब दुर्गापुरा स्थित मैसर्स क्लेरियन बेलाकासा फर्म का निरीक्षण करने पहुंची तो फर्म द्वारा 30 एमएल एवं 60 एमएल के पेग मेजर के सत्यापन प्रमाण पत्र को सहज पठनीय स्थल पर डिस्प्ले नहीं कर रखा था जिस पर टीम द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
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