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रत्‍ना की गिरफतारी के आदेश जारी

विशेषाधिकार हनन के मामले में महिला इंस्पेक्टर रत्ना गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए राज्य विधानसभा ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए। विशेषाधिकार समिति ने बुधवार को बैठक के बाद ज्योति नगर थाने के पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाकर गिरफ्तारी का आदेश थमाया। समिति ने आदेश दिया है कि महिला इंस्पेक्टर को सुबह 11 बजे पेश करने को कहा है। विशेषाधिकार समिति के सभापति सुरेंद्र जाडावत ने बताया कि गिरफ्तारी का आदेश पुलिस महानिदेशक को भिजवाया गया है। इससे पहले महिला इंस्पेक्टर को विशेषाधिकार समिति ने तीन-चार बार नोटिस देकर बुलाया था। परंतु वह समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो रही थी। इसलिए उसे गिरफ्तार करने के आदेश जारी करने पड़े हैं। महिला एवं बाल कल्याण समिति से बदतमीजी का है आरोप: महिला इंस्पेक्टर रत्ना गुप्ता पर महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों से बदतमीजी करने और निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है। समिति ने इस बारे में पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था।


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