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संभागीय आयुक्‍त हुए सख्‍त

फर्जी पट्टे देने के मामले में संभागीय आयुक्तों ने अब सरपंचों पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। इस सप्ताह जयपुर व जोधपुर संभागीय आयुक्तों ने दो सरपंचों को चुनाव लडऩे के अयोग्य बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए है। जयपुर संभागीय आयुक्त मधुकर गुप्ता ने झुंझुनूं की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत पचलंगी के पूर्व सरपंच मदनलाल भावरिया को सरकारी जमीन पर नियम विरुद्ध पट्टे के एक मामले में पांच साल तक चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया है। पूर्व सरपंच पर सरकारी जमीन (गैरमुमकिन चारागाह) में नियम विरुद्ध कुछ लोगों को पट्टे जारी करने का आरोप था। संभागीय आयुक्त ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग के अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत पूर्व सरपंच मदनलाल भावरिया को पांच साल तक चुने जाने के योग्य नहीं होने का आदेश दिया है। वहीं, जोधपुर संभागीय आयुक्त रमेशकुमार जैन ने पाली की रायपुर पंचायत समिति के कानूजा ग्राम पंचायत की सरपंच पप्पू देवी को सरपंच पद के अयोग्य करार देते हुए हटाने के आदेश दिए है। इसके साथ ही राजस्थान राज अधिनियम-1994 की धारा 39 (2) के तहत सरपंच पद को रिक्त घोषित कर दिया।


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