भाजपा नेता राजेंद्रसिंह राठौड़ के खिलाफ सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे आरोपी घोषित कर दिया है। अब उनके भी खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट में मामले की सुनवाई डीजे कोर्ट से कराने के लिए मामला रेफर कर दिया गया है। एडीजे कोर्ट ने अपने फैसले में राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ सबूतों के आधार पर सुनवाई की। इसमें राठौड़ को पेश किया गया। गौरतलब है कि दारिया फर्जी एनकाउंटर मामले में भाजपा के उप मुख्य सचेतक राठौड़ पिछले 18 दिन से जयपुर सेंट्रल जेल में हैं। दारिया एनकाउंटर मामले में राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद एडीजे कोर्ट ने सीबीआई से और सबूत पेश करने को कहा था। सीबीआई के सबूतों के आधार पर मंगलवार सुबह हुई सुनवाई में कोर्ट ने राठौड़ को आरोपी घोषित करते हुए उनके खिलाफ अन्य 14 दोषियों की तरह धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राठौड़ भी उतने ही दोषी है। जितने पूर्व एडीजी ए के जैन, पोन्नूचामी, अरशद अली व अन्य अधिकारी। एडीजे कोर्ट ने राठौड़ के मामले की सुनवाई अब डीजे कोर्ट में कराने के लिए मामला रेफर कर दिया है। जानकारों का कहना है कि अब राठौड़ का जेल से बाहर आना मुश्किल है।