यदि आप आरटीई एट के तहत सेंट जेवियर या इसी तरह के किसी कॉन्वेंट स्कूल में अपने लाडले या लाडली का एडमिशन कराना चाहते हैं,तो अब भूल ही जाइए। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है। कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को तो हरी झंडी दिखा दी है लेकिन मॉयनोरिटी की उन शिक्षण संस्थाओं को छूट दे दी है जो सरकारी अनुदान पर नहीं चल रही। चीफ जस्टिस एसएच कपाड़िया, जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बैंच ने बहुमत से यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह कानून सरकार से वित्तीय सहायता नहीं ले रहे अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होगा, अन्य सभी सरकारी, वित्तीय सहायता प्राप्त और गैरविाीय सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। जिन्हें कमजोर वर्ग के पच्चीस प्रतिशत विद्यार्थियों को आरक्षण देना होगा।