प्रेस विज्ञप्ति Hindi

कारागृहों में मोबाईल उपकरण एवं अन्य निषिद्ध सामग्री की रोकथाम

कारागृहों में मोबाईल उपकरण एवं अन्य निषिद्ध सामग्री की रोकथाम के लिए चलाया जाएगा तलाशी अभियान अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, ने जिला कलेक्टरों को दिये निर्देश

जयपुर, 7 अगस्त 2020। राज्य के समस्त कारागृहों में मोबाईल उपकरण, सिमकार्ड एवं अन्य निषिद्ध सामग्री की रोकथाम के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने सभी जिला कलेक्टो को इसके लिए तलाशी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं तथा संवेदनशील कारागृहों पर स्टाफ को एक निश्चित अवधि के बाद आवश्यक रूप से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के भी आदेश दिये हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह श्री रोहित कुमार सिंह ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि कारागृहों में निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी के लिए गठित दल का प्रभारी जिले के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाये तथा तलाशी दल की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध भी हो। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आर.ए.सी. का भी उपयोग किया जा सकता है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि कारागृह में बंदियों की तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तथा कारागृह महानिदेशक द्वारा तलाशी दल का पूरा सहयोग किया जाएगा। तलाशी लेने से पूर्व बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जाना आवश्यक होगा।

मोबाईल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पायी जाने पर होगा बंदियों का स्थानान्तरण

कारागृहों में बंदियों के पास मोबाईल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पायी जाने पर उनका तत्काल अन्य कारागृहों ने स्थानान्तरण किया जाएगा। ऎसे प्रकरणों में आरोपी बंदी पर केस दर्ज होगा तथा जेल रिकार्ड में भी इन्द्राज किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि शहर के मध्य तथा नगरीय आवासीय कॉलोनियों के बीच स्थित कारागृहों की सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन या पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे। आबादी के बीच स्थित जेलों में जेल के अंदर पार्सल बनाकर असामाजिक तत्वों द्वारा फेंके गये मोबाइलों की एफ.एस.एल जांच होगी। इससे जेल में पाए जाने वाले लावारिस मोबाईल उपकरणों के उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

Source - Press Release
DIPR
Date: August 7, 2020
ID: 209475

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