जयपुर, 20 नवम्बर। राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 14 से 22 नवम्बर तक मनाए जा रहे बाल दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह’ के अन्तर्गत जिले में सभी विद्यालयों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन दावों की जानकारी मांगी गई है ताकि प्राप्त होने वाले दावों का शत प्रतिशत निस्तारण किया जा सके।
जिला कलक्टर श्री जगरूप सिंह यादव ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राएं बीमित हैं। राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना में राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु अथवा किसी अंग की स्थायी क्षति के जोखिम को वहन किया जाता है।
ऎसे शत प्रतिशत दावों के निस्तारण के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर दावों की जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें उनके अधीनस्थ विद्यलयों ने विद्यार्थियों के दुर्घटनाके प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्धारित दावा प्रपत्र पूर्ति करवाकर दस्तावेजों के साथ बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित करने को कहा गया है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक श्री आनन्द स्वरूप ने बताया कि विभाग द्वारा 14 नवम्बर 1996 से लगातार विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत दुर्घटना के कारण विद्यार्थी की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए तथा किसी अंग की पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी क्षति होने की स्थिति में पॉलिसी नियमानुसार विद्यार्थी के अभिभावक को विभाग के जिला कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है। साथ ही दुर्घटना के कारण विद्यार्थी के अस्पताल में 24 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रहने पर इलाज के बिलों के आधार पर 5 हजार रुपए तक की राशि के पुनर्भरण का प्रावधान भी इस योजना में सम्मलित है। बाल दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन दावों तथा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले दावों के क्षत प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।
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