किशोर न्याय (बालको की देखरेख संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 (9) एवं दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त न्याय पीठ कार्यालय शिशुगृह परिसर, गॉधी नगर, जयपुर : 2706480
बिहार राज्य के 134 बालश्रर्मिको की ‘‘घर वापसी‘‘ 15 मई को होगी
जयपुर 13 मई। जयपुर को बालश्रम से मुक्त करने की दिशा में मानव तस्करी विरोधी पुलिस युनिट के द्वारा चलाये गये ऑपरेशन खुशी-1 व खुशी-2 अभियान अन्र्तगत बालश्रम से मुक्त करवाये गये बिहार राज्य 134 बालश्रर्मिको की ‘‘घर वापसी‘‘ जयपुर रेल्वे स्टेशन से पटना रेल्वे स्टेशन तक के लिए ‘‘बीकानेर-गुहाटी एक्सप्रेस‘‘ से बुधवार, दिनांक 15 मई 2019 को प्रात: 8:45 बजे की जाऐगी।
बाल कल्याण समिति जयपुर के अध्यक्ष नरेन्द्र सिखवाल, सदस्य निशा पारीक, मीना यादव, आनन्द बिहारी पारीक, जिला बाल संरक्षण ईकाइ के सहायक निदेशक अश्विन शर्मा ने परिविक्षा अधिकारी अजय मेहरडा के नेतृत्व में 6 बालगृह के प्रतिनिधि शामिल करते हुए बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल्वे बुकिंग, पुलिस सुरक्षा हेतु 6 चालानी गार्ड, भोजन-पानी व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करते हुए तैयारियो को अंतिम रूप दिया।
अध्यक्ष नरेन्द्र सिखवाल ने बताया कि बालश्रर्मिको के बेहत्तर पुर्नवास की दृष्टि से बालश्रर्मिको के सम्पूर्ण रिर्काड को डिजिटल किया गया है। आरोपी नियोक्ताओं के विरूध कानून का शिंकजा कसते हुए 94 बालश्रमिको के 164 में संबधित मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान किये गये है। 40 बालश्रमिको के पुलिस द्वारा चालान पेश होने के कारण बयान नही हुये। अधिकांश बालश्रर्मिक चुडी कारखानो से मुक्त कराये गये है जिनकी आयु 7 वर्ष से 14 वर्ष है। बालश्रमिको से नियोक्ता द्वारा 18 घंटे तक एक कमरे में बंद कर कार्य करवाया जाता था। एक समय का भोजन दिया जाता था कई रोज तक बच्चे नहाते नही थे। घर जाने की जिद़ करने पर नियोक्ता के द्वारा पिटाई की जाती थी। गठित दल के द्वारा बालश्रमिको को बिहार सरकार के अधिकारियों को सुपुर्द किया जायेगा जिससे केन्द्र व राज्य सरकार की योजना का लाभ इन्हें मिल सकेगा।
क्या है डिजीटल रिर्काड -बेहत्तर पुर्नवास अन्तर्गत सरकारी योजनाओं से जोडने के लिए पुलिस एफ.आई.आर की प्रति, बालश्रमिकों के मेडीकल जॉच की प्रति, बाल कल्याण समिति के संस्थागत देखरेख हेतु दिए गये प्रवेश आदेश की प्रति, काउन्सलिंग, श्रम विभाग के द्वारा लिये गये बयान की प्रति, उपखण्ड अधिकारी के समक्ष बालश्रर्मिको के कथन की प्रति, बालश्रम उन्मुक्ति प्रमाण पत्र, पहचान संबधि दस्तावेज की प्रति इत्यादि
नरेन्द्र सिखवाल मो. 9828774460
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