गाईडलाइन्स का उल्लघंन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जयपुर, 10 अगस्त 2020। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4 लाख 52 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 6 करोड़ 88 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 86 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11 हजार 225, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 2 लाख 53 हजार 78 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
महानिदेशक पुलिस ( अपराध ) श्री एम.एल.लाठर ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 578 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 647 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर 7 लाख 75 हजार 404 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 59 हजार 681 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 13 करोड़ 91 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
श्री लाठर ने बताया कि प्रदेश में 24 हजार 889 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 228 को गिरफ्तार किया गया है।
महानिदेशक पुलिस ( अपराध ) ने बताया कि कालाबजारी करने वाले लोगो पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 143 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 98 को गिरफ्तार किया गया है।
Source - Press Release DIPR Date: August 10, 2020 ID: 209543