जयपुर Hindi

आज की जरूरत – पासपोर्ट

समय बदलने के साथ व्यावसायिकता, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन की सीमाएं विस्तृत हो गई हैं। किसी न किसी कारण से विदेश जाना अब आम बात हो गई है। गत वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आप आम हों या खास। आपके पास आपका पासपोर्ट अवश्य होना चाहिए। हो सकता है कभी अचानक आपके पास मौका हो, देश की धरती से बाहर किसी जमीन पर पैर रखने का। लेकिन  पासपोर्ट की कमी आपसे आपका मौका छीन सकती है। तो क्यूं न पासपोर्ट बनवा ही लिया जाए। जबकि पासपोर्ट प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया अब ई-गवर्नेंस से सरल हो चुकी है।

पासपोर्ट कार्यालय जयपुर-

पासपोर्ट कार्यालय जयपुर ने जून, 1978 से कार्य करना प्रारंभ किया । यह कार्यालय जे-14, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, आरटीओ के पीछे, जयपुर-302015 में स्थित है । कार्यालय प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार खुला होता है और यदि आपको आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने, फॉर्मों की बिक्री के बारे में जानकारी लेने, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन कराने, पूछताछ या पासपोर्ट अधिकारी अथवा जन संपर्क अधिकारी से मिलना है तो आप सुबह 10 से दोपहर 1.30 के बीच उपस्थित हो सकते हैं।

याद रखे, पासपोर्ट अधिकारी या जनसंपर्क अधिकारी से मिलने से पूर्व आप अपना आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं बारहवीं के प्रमाण पत्र आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ रखें। आप अधिकारी से शाम 4 से 6 बजे के बीच मिलकर भी पासपोर्ट संबंधी जानकारी जुटा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से पासपोर्ट है और आप नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको  पुराना पासपोर्ट कार्यालय के सुपुर्द करना होगा।

आप पासपोर्ट के लिए निम्न पते और फोन पर महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले सकते हैं-

फोन:  0141-2702515, 2711513, 2710884
फैक्स  0141-2710219
ई-मेल  rpo.jaipur@mea.gov.in
पूछताछ के लिए- 0141-2711151, 2711160, 2711201

आवेदन कहां करें-

पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यालय की वेबासाईट पासपोर्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, या पासपोर्ट कार्यालय जयपुर, जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ या शहर के स्पीड पोस्ट केंद्र पर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

आवेदनों की जांच के लिए और विभिन्न सेवाओं हेतु फीस स्वीकार करने के लिए विभिन्न  काउंटरों की स्थिति इस प्रकार है-

काउंटर संख्या 1 –  पूछताछ, अपने आवेदन की स्थिति
काउंटर संख्या 2 – पासपोर्टों की डिलीवरी (सायं 4.00 बजे से 6.00 बजे तक)
काउंटर संख्या 3 – विविध आवेदन अथवा फॉर्मों की बिक्री
काउंटर संख्या 4 – नए आवेदन
काउंटर संख्या 5 – पुन: निर्गमन, पासपोर्ट गुम हो जाने या खराब हुए पासपोर्टों के आवेदन
काउंटर संख्या 6 – तत्काल पासपोर्ट के लिए, वरिष्ठ नागरिक या विकलांग हेतु पासपोर्ट
काउंटर संख्या 7 – ऑनलाइन रजिस्टर्ड आवेदन

यदि आपको आवेदन या पासपोर्ट प्राप्त करने संबंधी कोई समस्या है तो इस पते पर शिकायत भी कर सकते हैं-

पासपोर्ट अधिकारी
पासपोर्ट कार्यालय, जे-14,
झलना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
आरटीओ के पीछे, जयपुर-302015, फोन :  0141-2712055
फैक्स  0141-2710219
ई-मेल rpo.jaipur@mea.gov.in

यदि आपको आपके आवेदन की स्थिति का पता करना है तो 0141-2711151, 2711160, 2711201 इन नंबरों पर पूछताछ करें अथवा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी जे-14, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, आरटीओ के पीछे, जयपुर-302015 के पते पर उपस्थित हो सकते हैं। आप 0141-2702515, 2710884, 2712055 नंबर्स पर भी यह पूछताछ कर सकते हैं। या फिर ई -मेल – rpo.jaipur@mea.gov.in पर भी जानकारी ले सकते हैं।

पासपोर्ट की डिलीवरी स्पीड पोस्ट से की जाती है और पासपोर्ट अधिकारी के आश्वासन पर काउंटर पर डिलीवरी के मामले में केवल आवेदक को ही पासपोर्ट दिए जाते हैं। याद रखें किसी प्राधिकार पत्र पर कोई पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए जिसके नाम से पासपोर्ट जारी हुआ है, उसी को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना जरूरी है।

आवेदन फार्म संख्या 1 एवं 2 –

आवेदन फार्म सं. 1 का उपयोग नया पासपोर्ट प्राप्त करने, पुन: निर्गम, पासपोर्ट गुम हो जाने, फटे हुए पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट की आवश्यकता, नाम अथवा शक्ल परिवर्तन की स्थिति में या पृष्ठों के समाप्त हो जाने पर किया जाता है । अवयस्कों के पासपोर्टों के लिए भी इसी आवेदन फार्म का उपयोग किया जाता है । नए पासपोर्ट का आशय है पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करना।

आवेदन फार्म सं. 2 पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र, ईसीआर स्टांप हटाने, पति या पत्नी का नाम शामिल करने और पते में परिवर्तन हेतु आवेदन करने के लिए है । अल्पकाल के लिए वैध पासपोर्ट के पूर्णकालिक वैध पासपोर्ट में नवीकरण के लिए भी इसी फार्म का प्रयोग किया जाता है । व्यक्तिगत विवरण फार्म व्यक्तिगत विवरण फार्म का उपयोग पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लिए किया जाता है । यह आवेदन फार्म सं. 1 का हिस्सा है । यदि पासपोर्ट कार्यालय को पुन: सत्यापन के लिए इसकी आवश्यकता हो तो इसे अलग से भरा जा सकता है । यदि कोई आवेदक पिछले एक वर्ष में एक से अधिक स्थानों पर रहा है तो प्रत्येक पते श्स स्थान के लिए व्यक्तिगत विवरण फार्म का एक अतिरिक्त सेट भरना जरूरी है।

विदेश मंत्रालय ने आवेदन फार्म भरने के लिए कॉलमवार दिशानिर्देश दिए हैं जिनका बारीकी से पालन करना अपरिहार्य है। आवेदन फार्म के शुरू में फोटोग्राफ चिपकाने, हस्ताक्षर करने और अंगूठे का निशान लगाने के लिए तथा शुल्क के भुगतान के ब्योरे देने के लिए विभिन्न बॉक्स हैं । फोटोग्राफ हाल के पासपोर्ट आकार के तीन रंगीन फोटोग्राफ आवश्यक हैं । एक फोटोग्राफ फार्म पर लगाया जाना है और दो फोटोग्राफ व्यक्तिगत विवरण फार्म पर लगाए जाने हैं जिसे दो प्रतियों में भरा जाना है । रंगीन फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि हल्की या सफेद होनी चाहिए तथा सामने से आवेदक का पूरा चेहरा दिखना चाहिए।

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान बॉक्स की सीमा रेखाओं को छुए बगैर पूर्णत: बॉक्स में होना चाहिए । अंगूठे का निशान पुरुषों के मामले में बाएं हाथ का और महिलाओं के मामले में दाएं हाथ का होना चाहिए ।

फार्म के विभिन्न कॉलम-

कॉलम 1 –  इस कॉलम में आवेदनकर्ता को अपना नाम लिखना है, फार्म में 75 अक्षरों (करेक्टर) तक लंबे नाम दिए जा सकते हैं । यहां पूरा नाम दिया जाना जरूरी है।

कॉलम 2 – यदि कभी आपने अपना नाम परिवर्तन किया है तो कृपया अपना पिछला पूरा नाम दें । यह ऐसे सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्होंने अपने नाम में मामूली परिवर्तन ही क्यों न किया हो अथवा महिला पर लागू होगा जिसने विवाह के पश्चात् अपना नाम अथवा उपनाम बदला है ।

कॉलम 3 – इस कॉलम में मेल, फीमेल या अन्य कैटेगिरी का विवरण दें।

कॉलम 4 –  इस कॉलम में जन्म की तारीख दिन/महीना/वर्ष के रूप में जानकारी जा जानी चाहिए जैसी कि नगरपालिका/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है।

कॉलम 5 – जन्म का स्थान और देश उल्लेख करें ।

कॉलम 6, 7 और 8 – पिता, माता और पति/पत्नी का नाम संबंधित कॉलमों में भरा जाना है।

कॉलम 9 और 10– इस कॉलम में पते पर कब से निवास कर रहे हैं उसकी तारीख, फोन नंबर और एरिया कोड के साथ संबंधित ब्योरे दिए जाने चाहिए।

कॉलम 11(क)  – यदि कभी आपात प्रमाण पत्र (ईसी) पर यात्रा की है अथवा कभी निर्वासित अथवा सरकार की लागत पर देश प्रत्यावर्तित किए गए हैं तो इस कॉलम में ईसी संख्या, जारी करने की तारीख और स्थान, मूल गिरफ्तारी मेमो, उस देश और स्थान का नाम जहां से निर्वासित अथवा अथवा देश प्रत्यावर्तित किए गए, के ब्योरे दिए जाने चाहिए ।

कॉलम 12– शैक्षिक योग्यता, द्रष्टव्य पहचान चिह्न और सेंटीमीटर में लंबाई जैसे ब्योरे संबंधित मद के सामने दिए जाने चाहिए। .

कॉलम 13 – ‘हां’ अथवा ‘नहीं’  जैसी संबंधित प्रविष्टि दिए गए बॉक्स में दी जानी चाहिए । यदि आप केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकायों में कार्यरत हैं तो ‘अनुबंध ख’ के अनुसार संबंधित कार्यालय का ‘पहचान प्रमाण पत्र’ संलग्न किया जाना चाहिए ।

कॉलम 14 –  नागरिकता से संबंधित जानकारी कि वह जन्म, आव्रजन/रजिस्ट्रेशन अथवा देशीयकरण से है, जो भी स्थिति हो, बॉक्स में दिए स्थान में ज/आ/र/दे के रूप में दर्ज की जानी चाहिए ।

कॉलम 15 – कृपया हां अथवा नहीं, जो भी लागू हो, लिखें । यहां यह उल्लेखनीय है कि देश छोड़ने से पहले ईसीआर के रूप में वर्गीकृत भारतीय नागरिकों को महाउत्प्रवासी संरक्षी (प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स) से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

व्यक्ति जिनके पासपोर्ट पर ईसीआर स्टाम्प नहीं लगाई जाएगी :सभी राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारक, राजपत्रित सरकारी सेवक, सभी आयकरदाता (कृषि आयकरदाता सहित), पेशेवर डिग्रीधारक जैसे एमबीबीएस डिग्री अथवा आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी में समकक्ष डिग्रीधारक चिकित्सक, मान्यता प्राप्त पत्रकार, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेड, कॉस्ट एकाउंटेड, प्रवक्ता, अध्यापक, वैज्ञानिक, एडवोकेट, सूचीबद्ध व्यक्तियों के वर्ग में पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चे, मैट्रीकुलेशन अथवा उससे अधिक शैक्षिक योग्यता वाले सभी व्यक्ति, नाविक जिनके पास सीडीसी है अथवा सी कैडेट, डेक कैडेट, ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्थायी अप्रवास वीजा जैसे यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया के वीजा हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान का दो वर्ष का डिप्लोमा है, ऐसी नर्सें जिनके पास भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता है, 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति, ऐसे सभी व्यक्ति और उनकी पत्नियां जो तीन वर्ष से अधिक समय से विदेश में निवास कर रहे हैं, 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे (18 वर्ष की आयु पर पासपोर्ट पुन: जारी करते समय ईसीआर स्टाम्प लगाई जाएगी, यदि लागू हो)। .

बंगलादेश, पाकिस्तान और यूरोप के सभी देशों (सीआईएस राष्ट्रों को छोड़कर) उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जाने के लिए किसी उत्प्रवास अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है । उल्लेखनीय है कि 01 अक्तूबर, 2007 से भारत सरकार ने ‘इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड सस्पेंशन’ समाप्त कर दिया है ।

कॉलम 16 – इस कॉलम में अवयस्क बच्चों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, के लिए पहली बार आवेदन करते समय माता या पिता अथवा किसी एक अभिभावक द्वारा धारित विधिमान्य पासपोर्ट के ब्योरे संबंधित कॉलम में दिए जाने चाहिए ।

कॉलम 17 – आवेदक को सही जानकारी देनी चाहिए । कोई तथ्य छिपाने पर समय – समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 5000 रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है और अन्य दंडात्मक प्रावधान लगाए जा सकते हैं।

कॉलम 18 – इस कॉलम में मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में सूचना दिए जाने के लिए व्यक्ति के मोबाइल या टेलीफोन नंबर/ई-मेल के साथ – साथ नाम और पता दिया जाना है ।

कॉलम 19 – यह कॉलम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा तथा स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता अथवा यात्रा दस्तावेज प्राप्त न करने आदि के बारे में आवेदक द्वारा स्वत: की गई घोषणा है।

कॉलम 20 – आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों की सूची रिक्त स्थान में दी जानी चाहिए तथा प्रत्येक दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाना चाहिए।
फार्म में दिए हर विवरण पर आपको सत्यापन भी देना होगा।

ये फोटोकॉपी साथ लगाएं-

नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की दो प्रतियां संलग्न करनी होंगी – आवेदक का राशन कार्ड, पानी/टेलीफोन/बिजली का बिल/वर्तमान बैंक खाते का विवरण/आयकर निर्धारण आदेश/चुनाव आयोग का पहचान पत्र, पति/पत्नी के पासपोर्ट की प्रति, अवयस्कों के मामले में अभिभावक के पासपोर्ट की प्रति, जन्म तिथि का प्रमाण देने के लिए नगरपालिका अथवा जिले के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र; अंतिम स्कूल अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान जहां आवेदक ने शिक्षा प्राप्त की, से जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, निरक्षर अथवा अर्द्ध साक्षर आवेदकों द्वारा अनुबंध-क में दिए गए नमूने के अनुसार जन्म तिथि/स्थान का उल्लेख करते हुए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष किया गया शपथ पत्र। नागरिकता दस्तावेज, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/सांविधिक निकाय के कर्मचारियों का ‘पहचान प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ‘ईसीएनआर’ के लिए पात्र है, तो सहायक दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करे।

आवेदक को निम्नलिखित 14 दस्तावेजों में से कोई तीन दस्तावेज प्रस्तुत करने बशर्ते तीन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज फोटो पहचान दस्तावेज है- निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, हथियार का लाइसेंस, संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्टर्ड डीड आदि, राशन कार्ड, पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित का प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, रेलवे पहचान पत्र, आयकर पहचान (पैन) पत्र, बैंक/किसान/डाकघर की पासबुक, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए छात्र पहचान पत्र, चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस), जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन बिल ।

The Passport Act, 1967

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12

जो भी व्यक्ति वैध पासपोर्ट के बगैर यात्रा करके इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जान-बूझकर गलत सूचना देता है अथवा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेजों में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, निरीक्षण के लिए अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है अथवा जान – बूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी किए गए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज का उपयोग करता है अथवा उसे जारी किए गए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज का उपयोग जान – बूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को करने देता है, उसे दो वर्ष तक कारावास अथवा 5 हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडित किया जाएगा ।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है अथवा अपनी राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना छिपाकर पासपोर्ट प्राप्त कर लेता है अथवा उसके पास जाली भारतीय पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज हैं तो उसे 5 वर्ष तक कारावास और पचास हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है ।

Tags

About the author

Pinkcity.com

Our company deals with "Managing Reputations." We develop and research on Online Communication systems to understand and support clients, as well as try to influence their opinion and behavior. We own, several websites, which includes:
Travel Portals: Jaipur.org, Pinkcity.com, RajasthanPlus.com and much more
Oline Visitor's Tracking and Communication System: Chatwoo.com
Hosting Review and Recommender Systems: SiteGeek.com
Technology Magazines: Ananova.com
Hosting Services: Cpwebhosting.com
We offer our services, to businesses and voluntary organizations.
Our core skills are in developing and maintaining goodwill and understanding between an organization and its public. We also conduct research to find out the concerns and expectations of an organization's stakeholders.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d