विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस
हाईकोर्ट ने रोडवेज के एक मुख्य प्रबंधक पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई कराने के आरोप पर विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत को व्यक्तिश: नोटिस जारी किया है। साथ ही, अघिकारी पर की जा रही कार्रवाई रोकते हुए रोडवेज के सीएमडी से भी जवाब मांगा है। न्यायालय ने भगवान सिंह चौधरी की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में कहा था कि प्रार्थी पूर्व सैनिक की हैसियत से अपे्रल 78 में चार्जमेन नियुक्त हुआ,रोडवेज ने गलत प्रमाणपत्र से नौकरी पाने के मामले में चार्जशीट दी और नवम्बर 95 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। 2002 में जयपुर की एसीजेएम कोर्ट ने प्रार्थी को बरी कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रार्थी की पत्नी सीकर जिला डेयरी संघ की अध्यक्ष है, इसलिए श्रीमाधोपुर विधायक दीपेन्द्र सिंह उनसे राजनीतिक दुर्भावना रखते हैं। इसी कारण रोडवेज अब फिर प्रमाण पत्र नहीं मिलने के नाम पर प्रार्थी को जवाब के लिए बुला रहा है, कोर्ट ने इसी कार्रवाई पर रोक लगाई है।
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