हाईकोर्ट ने लगाई रोक
हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग की महिलाओं के पदों पर आरक्षित वर्ग को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश रेखा शर्मा की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल दो) की परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा का परिणाम 25 अगस्त 2012 को आया जिसमें प्रार्थी ने सामान्य वर्ग की महिला वर्ग में 129.12 अंक प्राप्त किए। जबकि सरकार ने महिला वर्ग में कट ऑफ माक्र्स 119.69 घोषित किए। वहीं, सामाजिक विज्ञान विषय में सामान्य महिलाओं के वर्ग में कट ऑफ को बढ़ाकर 129.54 कर दिया। सरकार ने कट ऑफ जारी करने के बाद लिस्ट जारी की। जिसमें सामान्य वर्ग की विधवा कोटे के लिए आरक्षित छह पद आरक्षित वर्ग की महिलाओं से भर दिया। सरकार के इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में सामान्य वर्ग की महिलाओं के पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी।
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