सूचना का अधिकार लागू करने वाला हमारा राज्य अब देश में पहला सुनवाई का अधिकार लागू करने वाला भी हो गया है। बुधवार को केबिनेट की बैठक हुई जिसमें आज से ही इस एक्ट को लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान सुनवाई का अधिकार कानून-2012 को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में लोगों की शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई हो सकेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून लागू करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। गहलोत ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद भी अगर लोगों का मुख्यमंत्री तक शिकायतें लेकर आने का सिलसिला जारी रहा तो फिर उसकी तहकीकात करवाई जाएगी। गहलोत ने कहा कि पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार बनाने के उद्देश्य से ही राज्य में लोगों की सुविधा के लिए इस तरह के कानून लाए गए है। इससे पहले नागरिक अधिकार पत्र जारी किए गए, लेकिन सरकार बदलने के बाद उनकी उपयोगिता कम कर दी गई। अब इन्हें फिर से प्रभावी किया जा रहा है। इसी सरकार ने मुख्य सतर्कता अधिकारी की व्यवस्था लागू की है। सूचना के अधिकार, लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी के बाद इन सभी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए सुनवाई का अधिकार कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत ही मंत्रियों और अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। अगर किसी के पास आय से अधिक संपत्ति है तो उसको जब्त करने का कानून भी बनाया गया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।