जयपुर, 6 नवम्बर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने सभी हैल्थ केयर फेसेलिटीज को ऑथोराइजेशन के लिए आवेदन करने पर बैक पीरियड शुल्क में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
मण्डल के सदस्य सचिव श्रीमती शैलजा देवल ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों की पालना कराने एवं बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स के तहत् ऑथोराइजेशन एवं कन्सेन्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से बैक पीरियड शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। निर्णय के अनुसार जो हैल्थ केयर फेसिलिटीज 31 मार्च 2020 तक ऑथोराइजेशन के लिए आवेदन करेंगी, उन्हें यह छूट दी जाएगी तथा अन्य शुल्क यथावत रहेंगे।
श्रीमती देवल ने बताया कि राज्य मण्डल द्वारा समय समय पर निर्देशित करने के पश्चात् भी हैल्थ केयर फेसेलिटीज द्वारा ऑथोराइजेशन नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी हैल्थ केयर फेसेलिटीज को तत्काल रूप से ऑथोराइजेशन करवाने के लिए निर्देशित किया गया है तथा ऎसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
Posted On: 06 NOV 2019 by DIPR Jaipur
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